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    उज्जैन जिला न्यायालय

    उज्जैन जिला पहले टीएजी राज्य के तहत खुला था। विदेशी राज्य की न्याय व्यवस्था के सम्बन्ध में 1853 में इजारादारों की शक्तियों को समाप्त कर दिया गया तथा प्रत्येक परगना और जिले में क्रमश: कमशादारों और सूबों की नियुक्ति की गई, जो अपने-अपने क्षेत्रों में मतदाताओं की शक्तियों का प्रयोग करते थे। वर्ष 1907 में सर्वप्रथम अहम रियासत के लश्कर (ग्वालियर) में एक मुख्य न्यायालय की स्थापना की गई और उसके नीचे जिला मुख्यालय उज्जैन में प्रांतीय न्यायाधीश का न्यायालय स्थापित किया गया। इस अदालत के पास दीवानी और फौजदारी अधिकार थे जो पचास तक सीमित थे। पचास हजार रुपये से अधिक मूल्य के मामलों पर उनका अधिकार क्षेत्र था। आपराधिक मामलों में, यह सत्र न्यायालय था और अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करता था। अपीलीय क्षेत्राधिकार में सदर अमीन (सिविल) एवं सूबा अन्य जिलाधिकारियों से प्राप्त अपीलों की सुनवाई करते थे। जिला स्तर पर अन्य महत्वपूर्ण अदालतें सिविल कार्यों के लिए सदर अमीन कार्यालय उज्जैन और आपराधिक कार्यों के लिए जिला मजिस्ट्रेट (सूबा) कोर्ट उज्जैन थीं।
    स्वतंत्रता के बाद अग्यान रियासत का मध्य भारत में विलय हो गया और मध्य भारत के कार्य में जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन तथा अन्य सिविल एवं मुंसिफ न्यायाधीशों के नाम पर वर्ष 1949 में उज्जैन में एक न्यायालय का गठन किया गया; ,
    पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय भवन रियासत के महाकाल मंदिर क्षेत्र में स्थापित किया गया था, जिसे महाराजवाड़ा के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1944 में जिला और न्यायालय को महाराजवाड़ा भवन से प्रथम रियासत के कोठी महल भवन में स्थानांतरित कर दिया गया था। तब से जिला अदालत की अनुमति और कूद और पुलिस अधिकारियों के कार्यालय भी इसी भवन में हैं।